मोटर व्हीकल एमेंडमेंट बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी
-अगले हफ्ते संसद में होगा पेश
-बिल में कई नए प्रावधान किए गए शामिल
-हिट एंड रन मामले में मुआवजा राशि 25 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए
-थर्ड पार्टी इंश्योरेंश दावे और सेटरमेंट प्रक्रिया को बनाया बिल का हिस्सा
-किशोर द्वारा सड़क हादसा होने पर अभिभावक या वाहन चालक पर मुकदमा चलाने का प्रावधान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित मोटर व्हीकल एमेंडमेंट बिल 2016 को मंजूरी दे दी। बुधवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बिल को मौजूदा सत्र के दौरान ही अगले हफ्ते संसद में पेश करने का फैसला भी लिया गया। बिल में संशोधन के मुताबिक हिट एंड रन मामले में मुआवजे की राशि 25 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रावधान है। सड़क हादसे में मौत की मुआवजा राशि भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने को मंजूरी दी गई है। किशोर द्वारा सड़क हादसा किए जाने की स्थिति में उसके अभिभावक या वाहन मालिक पर मामला दर्ज किए जाएगा। एक अक्टूबर, 2018 से वाहनों के ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग को अनिवार्य करने का प्रावधान भी रखा गया है। बिल में गुड समारिटन दिशा-निर्देशों को भी शामिल किया गया है ताकि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को प्रताड़ित होने से बचाया जा सके।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैबिनेट के इस फैसले को सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि बिल के नए प्रावधानों को लागू करने से हर साल लाखों लोगों की जान बच सकेगी। उन्होंने सभी दलों से इस बिल को संसद में पास करने के लिए समर्थन की अपील की है।
बिल की खास बातें
मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट में 223 धाराएं हैं जिनमें से 68 धाराओं को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। एक्ट का अध्याय 10 समाप्त करने और 11वें अध्याय के स्थान पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंश दावे और सेटलमेंट प्रक्रिया को जोड़ने का प्रस्ताव है।
बिल में 28 नई धाराएं जोड़ी गई हैं।
राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि वे बिल में तय सजा को कई गुना तक बढ़ा सकता है लेकिन वह एक गुना से कम और 10 गुना से अधिक नहीं कर सकेंगे।
पुराने बिल के प्रावधान व जुर्माने और नए प्रस्ताव
धारा
पुराना प्रावधान और जुर्माना
नया प्रस्तावित प्रावधान और न्यूनतम जुर्माना
177 सामान्य 100 रुपए 500 रुपए
नया 177ए सड़क नियमों का उल्लंघन
100 रुपए 500 रुपए
178 बिना टिकट यात्रा
200 रुपए 500 रुपए
179 अथॉरिटी के आदेशों का उल्लंघन
500 रुपए 2000 रुपए
180 बिना लाइसेंस के वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल
1000 रुपए 5000 रुपए
181 बिना लाइसेंस के ड्राइविंग
500 रुपए 5000 रुपए
182 अयोग्य होने पर भी वाहन चलाना
500 रुपए 10,000 रुपए
182 बी ओवरसाइज वाहन
नया 5000 रुपए
183 ओवर स्पीडिंग
400 रुपए 1000 रुपए (हल्के वाहन)
2000 रुपए मध्यम सवारी गाड़ी
184 खतरनाक ड्राइविंग
1000 रुपए 5000 रुपए
185 ड्रंकेन ड्राइविंग
2000 रुपए 10,000 रुपए
189 स्पीडिंग और रेसिंग
500 रुपए 5,000 रुपए
192 ए बिना परमिट वाहन
5000 रुपए तक 10,000 रुपए तक
193 एग्रीग्रेटर (लाइसेंसिग शर्तों का उल्लंघन)
नया 25,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक
194 ओवरलोडिंग
2000 रुपए और प्रति अतिरिक्त टन पर 1000 रुपए
20,000 रुपए और प्रति अतिरिक्त टन पर 2000 रुपए
194 ए अधिक मुसाफिर
1000 रुपए प्रति अतिरिक्त मुसाफिर
194 बी सीट बेल्ट
100 रुपए 1000 रुपए
194 सी दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग
100 रुपए 2000 रुपए तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित
194 डी हेलमेट
100 रुपए Rs 1000 Disqualification for 3 months for licence
194 ई इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देना
नया 10,000 रुपए
196 बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग
1000 रुपए 2000 रुपए
199 किशोर का अपराध
नया अभिभावक या मालिक को दोषी माना जाएगा। तीन वर्ष के कारावास के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना। वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द। जेजे एक्ट के तहत किशोर पर कार्रवाई।
206 अधिकारी को वाहन जब्ती का अधिकार
विभिन्न धाराओं में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन
210 बी एन्फोर्सिंग अधिकारी द्वारा ही अपराध
संबंघित धारा में तय सजा का दोगुना
अनिरुद्ध शर्मा . नई दिल्ली (सभार)
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